पीएसीएल घोटाला: ईडी ने लुधियाना में जब्त की 3,436 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल मामले और अन्य मामलों में चल रही जांच के सिलसिले में पंजाब के लुधियाना में स्थित 169 अचल संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी मौजूदा कीमत 3,436.56 करोड़ रुपये है। ईडी के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), बीएसएफसी, नयी दिल्ली द्वारा पीएसएल लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, दिवंगत निर्मल सिंह भंगू और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी।
यह मामला पीएसीएल द्वारा बड़े पैमाने पर चलाई गई धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजनाओं से संबंधित है। इन योजनाओं के माध्यम से कंपनी और उसके सहयोगियों ने भोले-भाले निवेशकों से धोखे से लगभग 48,000 करोड़ रुपये जुटाए और उनका गबन किया। ईडी की जांच में पता चला कि लाखों निवेशकों से जुटाए गयी निधि का एक हिस्सा पीएसीएल के नाम पर इन 169 अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किया गया था, जिनकी मौजूदा कीमत 3436.56 करोड़ रुपये है।
उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में ईडी ने 5602 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है, जिसमें पूरे भारत में स्थित घरेलू संपत्तियां और विदेशी संपत्तियां दोनों शामिल हैं। इस मामले में अब तक एक अभियोजन शिकायत और दो पूरक अभियोजन शिकायतें दायर की गयी हैं। अग्रिम जांच जारी है।
