नोएडा। जनपद गौतमबुद्व नगर के सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 10 से 28 दिसंबर 2025 तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। जिसमें चीनी व अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं का वितरण प्रातः 8 बजे से 12 तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ई-पाॅस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के बाद दिया जायेगा।
यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम ने एक बयान में दी। उन्होंने बताया कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को माह दिसंबर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा अंत्योदय कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत 10 से 28 दिसंबर 2025 के मध्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रातः 8 बजे से 12 तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ई-पाॅस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के बाद निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इस दौरान अंत्योदय कार्ड धारकों को अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2025 के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न गेहूं, चावल का वितरण निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूँ एवं 21 किलों चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को कार्ड में सम्मिलित प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल विक्रेता द्वारा निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों व राज्यों के निवासी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक, जिनके द्वारा गौतमबुद्ध नगर के उचित दर विक्रेताओं के यहां से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पोर्टेबिलिटी के आधार पर खाद्यान्न अपनी सुविधा एवं सुगमता अनुसार किसी भी उचित दर दुकान से प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा उचित दर दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न आदि का भौतिक सत्यापन करने के बाद अपनी उपस्थिति में दुकान पर खाद्यान्न आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को गेहूं, चावल वितरण की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2025 होगी।
उन्होंने बताया कि आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण संपन्न किया जा सकेगा एवं विक्रेता द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ, चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा तथा संबंधित उचित दर विक्रेता द्वारा कार्डधारक को उक्त पर्ची उपलब्ध करायी जायेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि वह संबंधित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि उन्हें आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में कोई समस्या उत्पन्न हो तो, उसके निराकरण के लिए अपनी तहसील में संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक से अथवा कॉल सेंटर एवं टोल फ्री नम्बर-1967 एवं 1800-1800-150 पर समस्या दर्ज करा सकते हैं।