मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी को झटका, संपत्ति कुर्की रोकने का आवेदन खारिज; वकालतनामे पर संदेह
गाजीपुर। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी द्वारा अपनी संपत्ति की कुर्की रोकने के लिए दाखिल आवेदन को विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए. एवं अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1, गाजीपुर श्री शक्ति सिंह ने खारिज कर दिया है।
एफआईआर मु.अ.सं. 245/2025, थाना मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर के तहत दर्ज की गई है। इसमें धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। अभियोजन के अनुसार वकालतनामे पर उपस्थित हस्ताक्षर वास्तव में आफ्सा अंसारी के नहीं हैं, जिसका निष्कर्ष विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने भी दिया है।
उक्त प्रकरण में आवेदिका आफ्सा अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली एवं उमर अंसारी के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। विशेष न्यायाधीश शक्ति सिंह पहले जनपद मुज्जफरनगर में कई मामलों में निर्णायक रहे हैं और चर्चित रामपुर तिराहा कांड में भी उन्होंने फैसला पारित किया था।
इस निर्णय के साथ ही आफ्सा अंसारी की संपत्ति पर कुर्की रोकने की कोशिश असफल रही और फर्जी वकालतनामे का मामला अब कानूनी प्रक्रिया के दायरे में आ गया है।
