नोएडा अथॉरिटी सीईओ का बड़ा फैसला: 1 से 5 लाख तक के कार्यों पर रोक, 2 करोड़ तक के कार्यों के लिए मंजूरी अनिवार्य

नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए छोटे और मध्यम श्रेणी के विकास कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस फैसले से न केवल अथॉरिटी के भीतर हड़कंप मच गया है, बल्कि शहर में भी यह निर्णय चर्चा का विषय बन गया है।
इतना ही नहीं, 5 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के जिन कार्यों को एसीईओ (Additional CEO) स्तर से सैद्धांतिक स्वीकृति मिलती थी, अब उन सभी कार्यों को शुरू करने से पहले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की मंजूरी अनिवार्य होगी। सिविल, जल विद्युत यांत्रिकी, उद्यान, जन स्वास्थ्य और अन्य विभागों से संबंधित सभी अनुरक्षण और निर्माण कार्य इस दायरे में आएंगे।
सीईओ ने आदेश में यह भी कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान कोटेशन के आधार पर कराए गए 1 से 5 लाख रुपये तक के सभी कार्यों और 2 करोड़ तक के स्वीकृत कार्यों की संपूर्ण सूची एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित अधिकारियों से सभी पत्रावलियों की जांच की जाएगी।
सीईओ डॉ. लोकेश एम ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सभी विभागों को लिखित निर्देश जारी किए हैं। जांच पूरी होने तक इन श्रेणियों के किसी भी कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी।