इलाहाबाद हाईकोर्ट की बागपत जिलाधिकारी को अंतिम चेतावनी, 5 फरवरी को पेश होने के निर्देश
बागपत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत के जिलाधिकारी को एक मामले में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समय रहते उचित पैरवी और कार्रवाई नहीं की गई तो 5 फरवरी को उन्हें स्वयं न्यायालय में उपस्थित होना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति नीरज तिवारी व न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की बेंच ने मौहम्मद अरशद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में यह आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार कोर्ट ने रजिस्ट्रार को भी 48 घंटे के भीतर आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मामला अमीननगर सराय क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां भू-कब्जे और लगभग 1.25 करोड़ रुपये के कथित गबन का आरोप लगाया गया है। आरोपों में चेयरमैन अनिल और शशांक मलिक का नाम भी सामने आया है।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल पूरे प्रकरण को लेकर जिले में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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लेखक के बारे में
मुज़फ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप त्यागी पिछले दो दशकों (20 वर्ष) से रॉयल बुलेटिन परिवार के एक अटूट और विश्वसनीय स्तंभ हैं। दो दशकों के अपने इस लंबे सफर में आपने मुज़फ्फरनगर की हर छोटी-बड़ी राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक हलचल को बेहद करीब से देखा और अपनी लेखनी से जनता की आवाज़ बुलंद की है। वर्तमान में 'रॉयल बुलेटिन' में जिला प्रभारी की ज़िम्मेदारी निभा रहे श्री त्यागी अपनी ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए पूरे जिले में पहचाने जाते हैं। जिले की खबरों, जन-समस्याओं और संवाद हेतु आप उनसे मोबाइल नंबर 9027803022 पर संपर्क कर सकते हैं।

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