पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को तगड़ा झटका: गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

On



प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर की सीसामाऊ सीट के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज़ कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। कोर्ट ने गत 12 जनवरी को इस पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कानपुर के इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने सहित कई मुकदमे दर्ज़ हैं। जिससे उसके खिलाफ जाजमऊ थाने में दिसम्बर 2022 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट से जारी सम्मन सहित पूरी कार्रवाई रद्द करने की मांग में इरफान सोलंकी ने याचिका की थी। इरफान के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह का कहना था कि याची निर्दोष है। राजनीतिक रंजिश में उसे फंसाया गया है। गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते समय उसके प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

 

ये भी पढ़ें  मुजफ्फरनगर में 'ऑपरेशन सवेरा' के तहत तस्कर भाइयों पर बड़ा प्रहार; 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क, ढोल बजवाकर हुई मुनादी



दूसरी ओर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता रूपक चौबे का कहना था कि याची का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसका संगठित गिरोह है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते समय उसके प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया है। मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है और एक गवाह का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। इस स्तर पर हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और ट्रायल की स्थिति देखते हुए याचिका खारिज़ कर दी।

ये भी पढ़ें  मुज़फ्फरनगर में पुलिस लाइन कार्यक्रम में RLD-BJP जिलाध्यक्षों को नहीं मिली कुर्सी, रालोद ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। आपकी राय रॉयल बुलेटिन को और बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी होगी।

टिप्पणियां

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें और हमसे जुड़े रहें।
(Follow us on social media platforms and stay connected with us.)

Youtube – https://www.youtube.com/@RoyalBulletinIndia
Facebook – https://www.facebook.com/royalbulletin
Instagram: https://www.instagram.com/royal.bulletin/
Twitter – https://twitter.com/royalbulletin
Whatsapp – https://chat.whatsapp.com/Haf4S3A5ZRlI6oGbKljJru

लेखक के बारे में

अर्चना सिंह | Online News Editor Picture

मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली अर्चना सिंह वर्तमान में 'रॉयल बुलेटिन' में ऑनलाइन न्यूज एडिटर के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का गहरा अनुभव है। नोएडा के प्रतिष्ठित 'जागरण इंस्टीट्यूट' से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त अर्चना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में पुलिस पत्रिका 'पीसमेकर' से की थी। इसके उपरांत उन्होंने 'लाइव इंडिया टीवी' और 'देशबंधु' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दीं।

वर्ष 2017 से 'रॉयल बुलेटिन' परिवार का अभिन्न अंग रहते हुए, वे राजनीति, अपराध और उत्तर प्रदेश के सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रखरता से लिख रही हैं। गोरखपुर की मिट्टी से जुड़े होने के कारण पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनकी विशेष पकड़ है।

नवीनतम

बिहार: दरभंगा में बर्ड फ्लू का विस्फोट..10 हजार कौवों की मौत के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर

   पटना। बिहार के दरभंगा जिले में बड़ी संख्या में कौवों की मौत के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा (एच1एन1) की आधिकारिक तौर...
Breaking News  देश-प्रदेश  बिहार 
बिहार: दरभंगा में बर्ड फ्लू का विस्फोट..10 हजार कौवों की मौत के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर

कॉमेडी, रोमांस, डर और सस्पेंस... फरवरी में सबकुछ मिलेगा, सिनेमाघरों में दिखेगा इन फिल्मों का दबदबा

   मुंबई। जनवरी में 'बॉर्डर 2', 'इक्कीस' और 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' जैसी फिल्मों ने दर्शकों को नए अंदाज में रोमांचित...
Breaking News  मनोरंजन 
कॉमेडी, रोमांस, डर और सस्पेंस... फरवरी में सबकुछ मिलेगा, सिनेमाघरों में दिखेगा इन फिल्मों का दबदबा

अब जंगल सफारी में नहीं बना सकेंगे रील..वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए मोबाइल फोन 'बैन'सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वन विभाग का फैसला

   जयपुर,। राजस्थान के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी के दौरान पर्यटकों को मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं...
Breaking News  देश-प्रदेश  राजस्थान 
अब जंगल सफारी में नहीं बना सकेंगे रील..वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए मोबाइल फोन 'बैन'सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वन विभाग का फैसला

पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को तगड़ा झटका: गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर की सीसामाऊ सीट के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के...
Breaking News  उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 
पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को तगड़ा झटका: गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

महाराष्ट्र में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, डॉ. इकबाल सिंह चहल की सेवानिवृत्ति, मनीषा नई अपर मुख्य सचिव

   मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी किया है। शुक्रवार को जारी...
Breaking News  देश-प्रदेश  महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, डॉ. इकबाल सिंह चहल की सेवानिवृत्ति, मनीषा नई अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश

पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को तगड़ा झटका: गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर की सीसामाऊ सीट के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के...
Breaking News  उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 
पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को तगड़ा झटका: गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

हाईकोर्ट बार का विरोध: महीने में 2 शनिवार कोर्ट खोलने के प्रस्ताव पर मचा बवाल

प्रयागराज। महीने में दो शनिवार को उच्च न्यायालय खोलने के प्रस्ताव का इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया...
Breaking News  उत्तर प्रदेश  प्रयागराज 
हाईकोर्ट बार का विरोध: महीने में 2 शनिवार कोर्ट खोलने के प्रस्ताव पर मचा बवाल

सहारनपुर: फर्जी बिल बनाकर कोडीन सिरप बेचने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

सहारनपुर। थाना बेहट पुलिस ने कोडीनयुक्त कफ सिरप की बोतल फर्जी बिल बनाकर बेचने के अभियोग में वांछित चल रहे...
उत्तर प्रदेश  सहारनपुर 
सहारनपुर: फर्जी बिल बनाकर कोडीन सिरप बेचने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की बागपत जिलाधिकारी को अंतिम चेतावनी, 5 फरवरी को पेश होने के निर्देश

बागपत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत के जिलाधिकारी को एक मामले में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समय...
उत्तर प्रदेश  प्रयागराज  बागपत 
इलाहाबाद हाईकोर्ट की बागपत जिलाधिकारी को अंतिम चेतावनी, 5 फरवरी को पेश होने के निर्देश

सर्वाधिक लोकप्रिय