पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को तगड़ा झटका: गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर की सीसामाऊ सीट के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज़ कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। कोर्ट ने गत 12 जनवरी को इस पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कानपुर के इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने सहित कई मुकदमे दर्ज़ हैं। जिससे उसके खिलाफ जाजमऊ थाने में दिसम्बर 2022 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट से जारी सम्मन सहित पूरी कार्रवाई रद्द करने की मांग में इरफान सोलंकी ने याचिका की थी। इरफान के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह का कहना था कि याची निर्दोष है। राजनीतिक रंजिश में उसे फंसाया गया है। गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते समय उसके प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
दूसरी ओर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता रूपक चौबे का कहना था कि याची का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसका संगठित गिरोह है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते समय उसके प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया है। मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है और एक गवाह का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। इस स्तर पर हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और ट्रायल की स्थिति देखते हुए याचिका खारिज़ कर दी।
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लेखक के बारे में
मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली अर्चना सिंह वर्तमान में 'रॉयल बुलेटिन' में ऑनलाइन न्यूज एडिटर के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का गहरा अनुभव है। नोएडा के प्रतिष्ठित 'जागरण इंस्टीट्यूट' से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त अर्चना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में पुलिस पत्रिका 'पीसमेकर' से की थी। इसके उपरांत उन्होंने 'लाइव इंडिया टीवी' और 'देशबंधु' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दीं।
वर्ष 2017 से 'रॉयल बुलेटिन' परिवार का अभिन्न अंग रहते हुए, वे राजनीति, अपराध और उत्तर प्रदेश के सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रखरता से लिख रही हैं। गोरखपुर की मिट्टी से जुड़े होने के कारण पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनकी विशेष पकड़ है।

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