छपार टोल के उपप्रबंधक हत्याकांड: आरोपी राजन की ज़मानत अर्जी खारिज, अपराध को माना गंभीर
मुजफ्फरनगर: छपार टोल प्लाजा के उपप्रबंधक अरविंद पांडे के अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी राजन को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। ज़िला सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी है।
शुक्रवार को ज़मानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से ज़िला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा ने प्रभावी पैरवी करते हुए ज़मानत का कड़ा विरोध किया।
न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन और दलीलें सुनने के बाद टिप्पणी की कि आरोपी पर लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में ज़मानत अर्जी स्वीकार करना न्यायोचित नहीं है।
मामले का विवरण: गत 19 सितंबर, 2025 को छपार टोल प्लाजा के पास एक कमरे में हमलावरों ने टोल प्रबंधक मुकेश चौहान के साथ मारपीट की थी, जबकि उपप्रबंधक अरविंद पांडे का अपहरण कर लिया गया था। बाद में उनकी हत्या कर दी गई और उनका शव मेरठ स्थित जानी नहर से बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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