मुजफ्फरनगर में मां और उसके प्रेमी को बेटे की हत्या के मामले में उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया गया
मुजफ्फरनगर। थाना बढ़ाना क्षेत्र के ग्राम कुरथल में 7 अगस्त 2022 को हुए एक दर्दनाक हत्या मामले में मां श्रीमती मुनेश देवी और उसके प्रेमी सत्येंद्र को आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, श्रीमती मुनेश देवी के पति की मौत के बाद उसका सत्येंद्र के साथ अवैध संबंध बन गया और वह घर में अक्सर सत्येंद्र को लाती जाती थी। इस पर उनका जवान बेटा आशीष इसका विरोध करता था।
आशीष को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने षड्यंत्र रचा। जब आशीष ट्यूबवेल पर गया, तो मां और उसका प्रेमी सत्येंद्र ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नलकूप में फेंक दिया। हत्या के बाद श्रीमती मुनेश देवी ने पुलिस में आशीष की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस जांच में आरोपी मां और उसका प्रेमी सत्येंद्र हत्या के मामले में पकड़े गए और जेल भेजे गए। कोर्ट ने मामले में दोनों को दोषी पाते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
इस मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था और न्याय मिलने के बाद पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत मिली है।
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