मुजफ्फरनगर में गौकश पिता-पुत्र पर गैंगस्टर एक्ट की बड़ी कार्रवाई, 15.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क
मुजफ्फरनगर। थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव हुसैनाबाद रियावली निवासी गौकश पिता-पुत्र जाहिद और खालिद के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत दोनों की करीब 35 बीघा कृषि भूमि, एक पिकअप वाहन और दो मोटरसाइकिलें कुर्क की गई हैं। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि जाहिद और उसके बेटे खालिद के खिलाफ गोकशी व अन्य संगीन अपराधों के करीब डेढ़ दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अपराध के जरिए अवैध धन अर्जित कर यह संपत्ति बनाई थी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।
एसएसपी ने कहा कि अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई जारी रहेगी।
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