मुजफ्फरनगरः रुड़कली डबल मर्डर केस: दो मासूमों की हत्या के आरोपी जुनैद की जमानत खारिज, कोर्ट में आज आरोप तय नहीं हो पाए
मुजफ्फरनगर। थाना भोपा क्षेत्र के ग्राम रुड़कली में 19 जून 2025 को हुए दो मासूम बच्चों अरहान व अनाया की जहर देकर हत्या के चर्चित मामले में आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य आरोपी जुनैद पुत्र इनाम निवासी खेड़ी, फिरोजाबाद की जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। आरोपी 20 जून 2025 से जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है।
घटना—मां और प्रेमी ने मिलकर की थी मासूम बच्चों की हत्या
पीड़ित वसीम पुत्र जुल्फकार की पत्नी मुस्कान तथा उसके प्रेमी जुनैद ने मिलकर कथित रूप से बच्चों को जहरीले रसगुल्ले खिलाकर मौत के घाट उतार दिया था। मुस्कान की शादी वसीम से हुई थी, जो चंडीगढ़ में रहकर वेल्डिंग का काम करता है।
जांच में सामने आया कि— मुस्कान के शादी से पहले से जुनैद के साथ अवैध संबंध थे। शादी के बाद भी संबंध जारी रहे।
16 जून को वसीम के चंडीगढ़ जाने का लाभ उठाकर दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात की। जुनैद बच्चों को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद दोनों ने हत्या की साजिश रची।
मुकदमे की स्थिति
वसीम की तहरीर पर थाना भोपा में मुकदमा अपराध संख्या 196/2025, धारा 103(1) एवं 123 BNS में दर्ज किया गया था।
प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने गहन विवेचना करते हुए— महत्वपूर्ण गवाहों के बयान धारा 183 BNSS के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए, इसके बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सीजीएम कोर्ट ने केस का प्रसंज्ञान लेकर पत्रावली को कमिटल किया, जिसके बाद मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 8 (न्यायाधीश श्रीमती नेहा गर्ग) को ट्रायल हेतु भेजा गया।
आज की अदालती कार्यवाही
आज सत्र परीक्षण संख्या 1545/2025 – सरकार बनाम मुस्कान आदि में आरोप तय किए जाने की तिथि निर्धारित थी।
लेकिन उसी दौरान आरोपी जुनैद की जमानत अर्जी जिला जज कोर्ट में सूचीबद्ध थी, इसलिए—
पूरी पत्रावली जिला जज कोर्ट में प्रस्तुत की गई,
जिसके कारण आज आरोप तय नहीं हो पाए।
जमानत पर सुनवाई
जमानत सुनवाई में—
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बहस की।
वादी वसीम की ओर से प्राइवेट अधिवक्ता संदीप कुमार त्यागी एडवोकेट ने प्रभावी पैरवी की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जघन्य अपराध का हवाला देते हुए जुनैद की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आगे क्या?
अब पत्रावली पुनः अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. 8 में भेजे जाने के बाद अगली तिथि पर
मुस्कान और जुनैद—दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए जाएंगे और ट्रायल आगे बढ़ेगा।
