Punjab News: बठिंडा की जिला अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में विजिलेंस ब्यूरो (बठिंडा रेंज) को कड़ी फटकार लगाई है। ब्यूरो बर्खास्त पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने में विफल रहा है। अदालत ने एजेंसी को 20 नवंबर तक अंतिम अवसर देते हुए चालान प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
बार-बार समय मांगने पर अदालत ने जताई नाराजगी
विजिलेंस विभाग पिछले पांच सुनवाईयों से लगातार समय मांग रहा था, लेकिन अब तक चालान दाखिल नहीं कर सका। अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने साफ किया कि यदि अगली तारीख तक चालान पेश नहीं किया गया, तो विभाग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
आय से अधिक संपत्ति का मामला
पूर्व कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। विजिलेंस विभाग की जांच में उसकी आय की तुलना में काफी अधिक खर्च और संपत्ति पाए गए थे। वर्तमान में अमनदीप कौर न्यायिक हिरासत में जेल में है। अदालत ने विजिलेंस के डीएसपी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए बैंक विवरण मिलने के बाद पूरक चालान प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।