राजस्थान हाईकोर्ट का अनोखा फैसला: युवक को जमानत, लेकिन तीन साल तक सोशल मीडिया से दूरी की सख्त शर्त

Rajasthan News: राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में हैरान कर देने वाला फैसला सुनाया है। एक युवक को जमानत तो मिली, लेकिन शर्त यह रखी गई कि वह अगले तीन साल तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पीड़िता की तस्वीरें तुरंत डिलीट की जाएं।
क्या था पूरा मामला?
अदालत का कड़ा आदेश
सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक जैन ने साफ कहा कि युवक को जमानत तभी दी जाएगी, जब वह शर्तों का पालन करेगा। इसमें सबसे प्रमुख शर्त है कि वह तीन साल तक फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही, पीड़िता और उसके परिवार के साथ भी उसका कोई संपर्क नहीं होना चाहिए।
फोटो और वीडियो हटाने का निर्देश
अदालत ने युवक को आदेश दिया कि वह पीड़िता की सभी तस्वीरें और वीडियो तुरंत डिलीट करे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी को शपथ पत्र देकर साफ करना होगा कि उसके पास महिला की कोई भी तस्वीर या वीडियो अब मौजूद नहीं है।
शर्त तोड़ी तो रद्द हो जाएगी जमानत
जस्टिस अशोक जैन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि युवक ने इन शर्तों का उल्लंघन किया, तो उसकी जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी और उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा।
आरोप और बचाव पक्ष की दलील
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि युवक ने जानबूझकर फर्जी अकाउंट से महिला की फोटो वायरल कर उसके वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे में बिना शर्त के जमानत उचित नहीं है। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठे मामले में फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह अनोखा फैसला सुनाया।