शाहजहांपुर पुलिस ने 37 साल के बाद आरोपी को मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार
शाहजहांपुर । उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जिले की पुलिस ने आजीवन कारावास के सजायाफ्ता आरोपी को आधुनिक विशिष्ट सर्विलांस तकनीक से 37 साल के बाद मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने शुक्रवार को बताया कि थाना तिलहर में 28 अगस्त 1986 में गंगा दीन (मुनीम) तथा ओमप्रकाश रस्तोगी अपने आभूषणों की दुकान पर घर से रिक्शा पर जा रहे थे इनके पास दुकान पर प्रयुक्त होने वाला तेजाब भी साथ में था तभी रास्ते में राजेश उर्फ राजू आ गया और उनके साथ मारपीट करने लगा इस दौरान राजेश ने ओमप्रकाश के हाथ से तेजाब की बोतल छीन कर इन्हीं के ऊपर डाल दी जिसमें ओमप्रकाश तथा गंगा दीन घायल हो गए थे।
उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी राजेश उर्फ राजू के विरुद्ध धारा 326 (तेजाब या विस्फोटक से हमला) तथा 307 (हत्या का प्रयास) में दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था जिसमें न्यायालय ने इन्हें 30 मई 1988 को आजीवन कारावास तथा हत्या के प्रयास में 7 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उच्च न्यायालय से इन्हें जमानत मिल गई।
द्विवेदी ने बताया कि इसके बाद आरोपी न्यायालय में कभी भी हाजिर नहीं हुआ तब न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया इसके बाद पुलिस ने उसे आज गायत्री शक्तिपीठ शिवपुरी से 37 सालों के बाद गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस दौरान आरोपी राजेश पड़ोसी जनपदों के अलावा धार्मिक स्थलों पर रहता था और एक धार्मिक स्थल पर दो से चार माह तक रुकता इसके बाद दूसरे धार्मिक स्थल पर पहुंच जाता था इसी तरह यह आरोपी भेष बदलकर 37 सालों तक घूमता रहा बाद में इसने गायत्री शक्तिपीठ शिवपुरी मध्य प्रदेश में अपना स्थाई ठिकाना बना लिया जहां यह साधु के भेष में रह रहा था ।
द्विवेदी ने बताया की पुलिस विभाग के पोर्टल "नाफीस" आदि में अपराधियों के फिंगरप्रिंट रहते हैं इसे शामिल करते हुए आधुनिक विशिष्ट सर्विलांस तकनीक से 37 सालों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
