मेरठ में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मामले में सर्वश्री बालाजी ट्रेडर्स पर मुकदमा दर्ज
मेरठ। फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मामले में सर्वश्री बालाजी ट्रेडर्स पर केस दर्ज कराया गया है। मामला 37.88 लाख रुपये के चोरी का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया गया और इसके बाद टैक्स चोरी की गई। राज्य कर विभाग की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सर्वश्री बालाजी ट्रेडर्स के संचालक पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
थाना मेडिकल पुलिस ने सर्वश्री बालाजी ट्रेडर्स के संचालक ऋषभ कुमार पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर करीब 37.88 लाख रुपये की टैक्स चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। सहायक आयुक्त राज्य कर राकेश कुमार के मुताबिक, फर्म ने 17 मार्च 2025 को जीएसटी पोर्टल पर फर्जी पते का उपयोग कर रजिस्ट्रेशन कराया था। विभागीय जांच में पता चला कि बताए गए पते पर 35 वर्षों से रानी देवी परिवार के साथ रह रही हैं, और उन्होंने किसी फर्म को जगह किराए पर नहीं दी।
आरोप है कि फर्म ने जून 2025 तक फर्जी बिल जारी कर और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाकर 37.88 लाख रुपये का लाभ उठाया। इनपुट क्रेडिट का फायदा अन्य फर्मों को भी दिया गया। जांच के बाद 8 अगस्त 2025 को फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया।
