“ऑपरेशन कन्विक्शन” में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
मेरठ। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना जानी पुलिस ने सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर करावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दिनांक 11 मई 2018 को थाना जानी क्षेत्र निवासी एक नाबालिग को अभियुक्त अहमद अलवी उर्फ अयान पुत्र सईद अलवी निवासी ग्राम घसौली थाना कंकरखेडा द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने के संबंध में थाना जानी पर पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचनात्मक कार्रवाई सबूतों के आधार पर अहमद अलवी उर्फ अयान के विरूद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मॉनिटरिंग सेल, थाना जानी पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज न्यायालय विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त अहमद अलवी उर्फ अयान पुत्र सईद अलवी निवासी ग्राम घसौली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ को 10 वर्ष के कठोर करावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
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