मेरठ साइबर क्राइम: डिजिटल ठग को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड
मेरठ। थाना साइबर क्राइम, मेरठ द्वारा की गई पैरवी के फलस्वरूप डिजिटल अरेस्ट कर रुपये की ठगी करने वाले ठग को न्यायालय ने सात वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 84/2024 धारा 318(4) एवं धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम में आरोपी लेखराज पुत्र सांवरमल निवासी दातांरामगढ़, जनपद सीकर, राजस्थान के खिलाफ आरोप पत्र 14 जनवरी 2025 को न्यायालय में दाखिल किया गया था। पुलिस टीम द्वारा गवाहों को तलब कर सबूत प्रस्तुत किए गए। इसके बाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया है।
15 नवंबर 2024 को सुखमाल चन्द्र निवासी द्वारा थाना साइबर क्राइम पर सूचना दी गई कि अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल कर स्वयं को क्राइम ब्रांच दिल्ली का अधिकारी बताकर, सीबीआई में शिकायत व गिरफ्तारी वारंट का भय दिखाते हुए डिजिटल अरेस्ट किया गया। इसके बाद उससे 15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसके बार पुलिस टीम द्वारा प्रभावी तरीके से मामले में कार्रवाई की। जिसके परिणाम स्वरूप विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा आरोपी को—
धारा 318(4) बीएनएस में सात वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड (अदायगी न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास), धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम में तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड (अदायगी न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास) से दंडित किया है।
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