मेरठ में पटाखों की बिक्री पर सख्ती, डीआईजी कलानिधि नैथानी के निर्देश- बिना लाइसेंस पर कार्रवाई तय
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मेरठ। मेरठ डीआईजी कलानिधि नैथानी ने आगामी विजयदशमी एवं दीपावली के त्यौहार पर पटाखे और आतिशबाजी का संग्रह और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने कहा कि पटाखे, आतिशबाजी के निर्माण संग्रहण के समय लापरवाही से अवैध संचालन के कारण दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। जिनके बचाव के लिए परिक्षेत्र के जनपदो को निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 83,84,85,86 मे निहित अस्थायी दुकानों,भण्डारण,निर्माण परिवहन हेतु निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
परिक्षेत्र के जनपदों में थाना स्तर पर पूर्व में विस्फोटक पदार्थो की दुकानें लगाने वाले व्यापारियों/दुकानदारों के साथ गोष्ठी आयोजित कर मानकों व निर्देशों से अवगत करा दिया जाए।
विगत समय में विभिन्न जनपदों में पटाखों,आतिशबाजी के विक्रेताओं द्वारा अवैध आतिशबाजी निर्माण हेतु बारूद के अवैध भण्डारण के कारण कतिपय दुर्घटनायें हुई हैं। जिनमें जनहानि के साथ चल-अचल सम्पत्ति की क्षति होती है। अतः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु विस्फोटकों के भण्डारण,निर्माण,विक्रय व आतिशबाजी की दुकानों के अस्थाई,स्थाई लाइसेंस धारकों को निर्देश निर्गत कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करा लिया जाए।
उन्होंने कहा कि विस्फोटक पदार्थ,पटाखों के निर्माण स्थलों की आकस्मिक,प्रभावशाली निरीक्षण,चेकिंग तात्कालिक रूप से एवं त्यौहारों के दृष्टिगत नियमित रूप से की जाए।
इसी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जनपद में सभी अनुज्ञापी आतिशबाजी के निर्माता के भंडार गृहों की चेकिंग कर ली जाए।
डीआईजी ये यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि विस्फोटक सामग्री का घनी आबादी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ना ही विस्फोटक साम्रगी की मात्रा लाइसेन्स में वर्णित सीमा से अधिक होनी चाहिए।