मेरठ में 2026 विधान परिषद स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू
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मेरठ। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने आज विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रो की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण के लिए तैनात किये गये अधिकारी एवं अतिरिक्त पदनामित अधिकारियों के साथ बैठक की है।

डीएम डा0 वीके सिंह की अध्यक्षता में उप्र विधान परिषद निर्वाचन-2026 के लिए अर्हता तिथि एक नवम्बर 2025 के आधार पर विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण के लिए तैनात किये गये अधिकारियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।
प्रत्येक स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिये उतने ही सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे। जितनी संख्या में आवश्यकता होगी। सबंधित स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में पदनामित किया जायेगा। डीएम ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार जनपद के मतदान केन्द्रों पर स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता बनने वाले नागरिकों से फार्म (18 एवं 19) प्राप्त करने हेतु आपको पदनामित अधिकारी एवं अतिरिक्त पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। नामित किये गये प्रत्येक पदनामित अधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/आयुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा पिन संख्या आवंटित की जाएगी। जिसका उल्लेख समस्त पत्र व्यवहार करने में और इसके साथ ही उनके द्वारा उन आवेदन पत्रों की प्रतियों पर भी किया जाएगा जिनका उन्होंने सत्यापन किया है।
समस्त पदनामित अधिकारी एवं अतिरिक्त पदनामित अधिकारी सार्वजनिक सूचना जारी होने के समय से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक बिना चूके कार्य करेंगे। फार्म-18 अथवा 19 में प्राप्त आवेदन फार्म के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरे होने अनिवार्य है। मतदाता सूची तैयार करने के लिये सभी कॉलम भरे होने अनिवार्य है, अन्यथा मतदाता सूची पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाएगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व पदनामित अधिकारी एवं अतिरिक्त पदनामित अधिकारी का ही होगा। अतः फार्म प्राप्त करने समय फार्म की पूर्ण जाँच की जानी अनिवार्य है।
डीएम ने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिये फार्म-18 में आवेदन करना होता है। वर्तमान प्राविधानों के अनुसार कोई व्यक्ति जो अर्हक तारीख (01-11-2025) से कम से कम तीन वर्ष पहले से भारत के किसी प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है या यथानिर्धारित समतुल्य अर्हता रखता है, और सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है। खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण हेतु विद्यमान प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो अर्हता तिथि अर्थात 01 नवम्बर, 2025 को 03 वर्ष पूर्व स्नातक हो चुका है, वह अपना नाम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए पात्र होगा। पात्र व्यक्तियों को अपना नाम सम्मिलित कराने के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ निर्धारित फार्म-18 में आवदेन करना चाहिये।
संबंधित विश्वद्यालय या संस्थान द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र की प्रति जिसे संबंधित जिले के पदनामित अधिकारी/अतिरिक्त पदनामित अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी द्वारा मूल डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ विधिवत रूप से सत्यापित करने के पश्चात अनुप्रमाणित किया गया हो।
विश्वविद्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकृत स्नातक के रूप में रजिस्ट्रेशन कार्ड की एक अनुप्रमाणित प्रति रजिस्ट्रीकृत स्नातक की सूची में संगत प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति अधिवक्ताओं की नामावली, मेडिकल प्रैक्टिसनर, चार्टर्ड एकाउंटेंटस का रजिस्टर इंजीनियर्स संस्थान द्वारा अनुरक्षित इंजीनियर्स का रजिस्टर आदि।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार शर्मा सहित पदनामित अधिकारी एवं अतिरिक्त पदनामित अधिकारी उपस्थित रहे।