संभल में मजार और मस्जिद पर प्रशासन की टेढ़ी नजर: कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण की पुष्टि, 15 दिन में हटाने का अल्टीमेटम
संभल (Sambhal):
अवैध निर्माण हटाने का नोटिस: तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कब्रिस्तान की भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण नियमों के विरुद्ध है। प्रशासन ने संबंधित पक्ष को सख्त चेतावनी देते हुए 15 दिन के भीतर स्वयं मस्जिद और मजार हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में अवैध संरचनाएं नहीं हटाई गईं, तो प्रशासन बलपूर्वक उन्हें हटाएगा और इसका खर्च भी संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा।
गुरुवारी बाजार पर लगा प्रतिबंध: मामले की संवेदनशीलता और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने दादा मियां जियारत स्थल के पास प्रत्येक गुरुवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रशासन को आशंका है कि बाजार की भीड़ का फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्व विवाद उत्पन्न कर सकते हैं।
प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। संभल प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजस्व अभिलेखों के आधार पर की जा रही है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा।
संबंधित खबरें
लेखक के बारे में
रॉयल बुलेटिन उत्तर भारत का प्रमुख हिंदी दैनिक है, जो पाठकों तक स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खबरें तेज़, सटीक और निष्पक्ष रूप में पहुँचाता है, हिंदी पत्रकारिता का एक भरोसेमंद मंच !
