मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट का इनकार: मुस्लिम पक्ष की अर्जेंट याचिका खारिज, सांसद ने कानून का पालन करने की अपील

Sambhal News: संभल जिले के असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में स्थित गौसुलबरा मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सुझाव दिया कि वह निचली अदालत में मामला उठाएं।
प्रशासन का दावा: मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी
स्थानीय लोगों ने खुद तोड़ी मस्जिद की बाहरी दीवार
मोहलत के दौरान गुरुवार और शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने मस्जिद की बाहरी दीवारों को स्वयं ही तोड़ दिया। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई को अंजाम देने से पहले उन्होंने लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया।
मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अर्जेंट याचिका दाखिल की
मस्जिद के मुतव्वली मिंजार हुसैन ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की अर्जेंट बेंच में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। सुनवाई लगभग सवा घंटे तक चली।
सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बयान: कानून का पालन करें
इस विवाद पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि लोगों को मस्जिद पर स्वयं किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो कानून का सहारा लें। पुलिस और प्रशासन जो कर रहे हैं, उसे करने दिया जाए।
मस्जिद का विवरण और भूगोलिक स्थिति
गौसुलबरा मस्जिद संभल जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में स्थित है। मस्जिद का निर्माण अवैध भूमि पर होने के कारण प्रशासन ने उसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया।