संभल हिंसा मामले में डीएसपी रहे अनुज चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने सीजेएम के आदेश पर लगाई रोक
संभल। संभल हिंसा मामले में पूर्व डीएसपी अनुज चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सीजेएम कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई अब पांच सप्ताह बाद होगी।
सीजेएम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और 22 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को अनुज चौधरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और राज्य सरकार ने भी इसे चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की थी।
ये भी पढ़ें मिडिल-ईस्ट में महायुद्ध की आहट: अमेरिका ने 15 देशों से अपने नागरिकों को तुरंत निकलने को कहाहाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान फिलहाल सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके चलते एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया तब तक रुकी रहेगी। इस फैसले से अनुज चौधरी और अन्य पुलिस अधिकारियों को अस्थायी राहत मिली है, जबकि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अगली सुनवाई के बाद ही तय होगी।
इस मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और न्यायालय के अगले आदेश तक स्थिति यथावत बनी रहेगी।
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