सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 ने एक अभियुक्त को दुष्कर्म के अभियोग में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता श्रीमती चंचल पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत् 17 जून 2019 को वादिया निवासी चाँद मस्जिद मौ.रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात की तहरीर पर अभियुक्त अहसान पुत्र अलीहसन निवासी चाँद मस्जिद मौ.रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात के खिलाफ वादिया के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने तथा वादिया की माँ के साथ मारपीट करने व धमकी देने की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पर धारा 323, 376, 506, भादवि व 5एन/6 पोक्सो एक्ट के तहता मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
जो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 में विचाराधीन रहा। मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 द्वारा आज अभियुक्त अहसान पुत्र अलीहसन को धारा 323, 376(2) (एफ), 506, भादवि व 5एन/6 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।