सहारनपुर में कोर्ट से स्मैक तस्कर को मिली 3 साल की कैद, 30 हजार का जुर्माना भी लगाया
नशे के सौदागरों पर नकेल: 2019 के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई सजा
सहारनपुर। जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने स्मैक तस्करी के दोषी नौशाद को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत का फैसला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी, गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन किया। दोषी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने उसे तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी एडीजीसी अमित त्यागी ने की।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 19 मई 2019 की है। थाना कोतवाली मंडी पुलिस की टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी इंदिरा चौक की ओर से आ रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम नौशाद निवासी कोतवाली मंडी बताया। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-11) ने अपने आदेश में नशा तस्कर को तीन साल की कैद और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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लेखक के बारे में
गौरव सिंघल सहारनपुर के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जो पिछले 18 वर्षों (2007 से) से मीडिया जगत में सक्रिय हैं। पत्रकारिता की बारीकियां उन्होंने विरासत में अपने पिता के मार्गदर्शन में 'अमर उजाला' और 'हिन्दुस्तान' जैसे संस्थानों से सीखीं।
अपने लंबे करियर में उन्होंने इंडिया टुडे (फोटो जर्नलिस्ट), शुक्रवार, इतवार, दैनिक संवाद और यूपी बुलेटिन जैसे दर्जनों प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अपनी सेवाएं दीं। लेखनी के साथ-साथ कुशल फोटो जर्नलिस्ट के रूप में भी उनकी विशिष्ट पहचान है।
विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने के बाद, वर्तमान में गौरव सिंघल सहारनपुर से 'रॉयल बुलेटिन' के साथ जुड़कर अपनी निष्पक्ष और गहरी रिपोर्टिंग से संस्थान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

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