सहारनपुर में नाबालिग लड़की अपहरण मामले में पांच दोषियों को सात साल की कठोर कैद
 
                 
              
                सहारनपुर। नाबालिग लड़की के अपहरण के एक गंभीर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश कमलदीप ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी सगे भाइयों सहित पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 30 से 50 हजार रुपये तक का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मेनपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला दस साल से अधिक पुराना है। वादी ने 16 अक्टूबर 2011 को थाना देवबंद में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि वादी की सोलह वर्षीय पौत्री को पवन पुत्र लालचंद, जल सिंह निवासीगण कुरड़ी, और त्रिलोक चंद पुत्र प्रेम निवासी ग्राम सिरसली, थाना बड़गांव ने बहला फुसलाकर भगा लिया था।
कार से ले गए थे उठाकर
शिकायत में आगे कहा गया था कि 15 अक्टूबर की रात को ये आरोपी कार से लड़की को लेकर गए, जिसका ड्राइवर राजेश निवासी मकबरा, थाना देवबंद था।
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और 366 (अपहरण और जबरन विवाह के लिए मजबूर करना) के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
पांचों दोषी करार
दोनों पक्षों की गहन बहस और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पवन पुत्र लालचंद, जल सिंह पुत्र लालचंद, कुसुम पत्नी जल सिंह, त्रिलोक चंद पुत्र प्रेम और राजेश को दोषी करार दिया। न्यायाधीश कमलदीप ने सभी पांचों दोषियों को सात सात साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 
             
         
         
         
         
                 
                            
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