सहारनपुर: पुलिस पर जानलेवा फायरिंग करने वाले दोषियों को छह वर्ष की सजा
सहारनपुर। अदालत ने हत्या के प्रयास के दोषियों को छह-छह वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी शमीम, इबदाद व अश्वनी पर 75 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वादी वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना गंगोह राजेंद्र सिंह ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर करने के मामले में तहरीर दी थी। बताया कि शमीम, इबाद, अश्वनी और नरेंद्र रास्ते में आते-जाते व्यक्तियों के साथ लूटपाट करते हैं। चेकिंग के दौरान उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनसे लूट का माल, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया था। इसके बाद मामले को अदालत में दाखिल किया गया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-नौ की अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।
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लेखक के बारे में
गौरव सिंघल सहारनपुर के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जो पिछले 18 वर्षों (2007 से) से मीडिया जगत में सक्रिय हैं। पत्रकारिता की बारीकियां उन्होंने विरासत में अपने पिता के मार्गदर्शन में 'अमर उजाला' और 'हिन्दुस्तान' जैसे संस्थानों से सीखीं।
अपने लंबे करियर में उन्होंने इंडिया टुडे (फोटो जर्नलिस्ट), शुक्रवार, इतवार, दैनिक संवाद और यूपी बुलेटिन जैसे दर्जनों प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अपनी सेवाएं दीं। लेखनी के साथ-साथ कुशल फोटो जर्नलिस्ट के रूप में भी उनकी विशिष्ट पहचान है।
विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने के बाद, वर्तमान में गौरव सिंघल सहारनपुर से 'रॉयल बुलेटिन' के साथ जुड़कर अपनी निष्पक्ष और गहरी रिपोर्टिंग से संस्थान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

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