मुज़फ़्फ़रनगर में बैंक से धोखाधड़ी करके लिया था 24 लाख का लोन,चार के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज
मुजफ्फरनगर। जिले के प्रकाश चौक स्थित यूको बैंक से फर्जी बैनामे के आधार पर लोन लेने के मामले में पुलिस ने चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि इस बैंक से जालसाजों ने मकान के फर्जी बैनामा के आधार पर बैंक से 24 लाख का लोन लेकर वापस नहीं किया जिसके बाद […]
मुजफ्फरनगर। जिले के प्रकाश चौक स्थित यूको बैंक से फर्जी बैनामे के आधार पर लोन लेने के मामले में पुलिस ने चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।
आरोप है कि इस बैंक से जालसाजों ने मकान के फर्जी बैनामा के आधार पर बैंक से 24 लाख का लोन लेकर वापस नहीं किया जिसके बाद जब बैंक द्वारा नीलामी शुरू हुई तो खुलासा हुआ। अब पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई की है और चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।
ये भी पढ़ें बेटियों के हाथ होंगे पीले, सरकार देगी 20 हजार: शामली में शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन शुरूजानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने मकान का फर्जी बैनामा बैंक में गारंटी के तौर पर रखकर बैंक से 24 लाख का लोन लिया था। बैंक को जब अपने पैसे वापस नही मिले तो बैंक ने मकान की नीलामी शुरू की। नीलामी के दौरान 2 व्यक्तियों ने आकर मकान का असली बैनामा सामने रख दिया। जिसके बाद नीलामी रोक दी गई। तब बैंक को पता चला कि उनके साथ धोखा किया गया है धोखाधड़ी की जानकारी होने पर बैंक शाखा प्रबंधक ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है।
यूको बैंक प्रकाश चौक शाखा प्रबंधक शिव अग्रवाल ने सीजेएम के आदेश पर थाना सिविल लाइन में पति-पत्नी और मां-बेटा सहित चार लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी और दूसरे संगीन आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक शिव अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि दक्षिण सिविल लाइन निवासी प्रप्रतीक राज अरोरा ने 2017 में एक मकान मॉर्गेज कर 24 लाख रुपए का लोन लिया था। उन्होंने बताया कि लोन की किस्त अदा नहीं की गई।
जिसके चलते 2019 में खाता NPA कर दिया गया। रुपया ब्याज सहित अदा न करने पर 2022 में E ऑक्शन के माध्यम से मकान की नीलामी निकाली गई थी। मकान नीलाम कर जब उसका बैनामा नीलामी छोड़ने वालों के नाम किया जाने लगा तो 2 लोगों ने आकर मकान का एग्रीमेंट अपने नाम होने की बात कही और बैनामा दिखाया। सत्यता की जांच करने पर पता चला कि जो बैनामा बैंक के पास रखा गया था वह फ़र्ज़ी था, फिलहाल इस धोखाधड़ी के मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है।
इस संबंध में कोर्ट के आदेश पर प्रतीक राज अरोरा व उसकी माता अनीता राज अरोरा निवासी दक्षिणी सिविल लाइन व सुधीर कुमार व उसकी पत्नी उर्मी निवासीगण केशवपुरी के खिलाफ धोखाधडी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।
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लेखक के बारे में
रॉयल बुलेटिन के संस्थापक एवं मुख्य संपादक अनिल रॉयल ने वर्ष 1985 में मात्र 17 वर्ष की आयु से मुज़फ्फरनगर की पावन भूमि से निर्भीक और जनपक्षधर पत्रकारिता का संकल्प लिया। बीते लगभग चार दशकों से वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सशक्त और विश्वसनीय आवाज़ के रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
पत्रकारिता के अपने लंबे अनुभव के आधार पर उन्होंने वर्ष 2010 में नोएडा से रॉयल बुलेटिन के प्रिंट संस्करण का सफल विस्तार किया। समय के साथ बदलते मीडिया परिदृश्य को समझते हुए, उनके नेतृत्व में यह संस्थान आज एक मजबूत और प्रभावशाली डिजिटल समाचार मंच के रूप में स्थापित हो चुका है।
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