बीबीसी की मोदी पर डॉक्यूमेंट्री पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार, याचिका की खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से सवाल किया कि कोई डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े आरोपों पर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और एम.एम. सुंदरेश […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से सवाल किया कि कोई डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े आरोपों पर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस संजीव खन्ना और एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली हिंदू सेना के अध्यक्ष द्वारा दायर जनहित याचिका को पूरी तरह से गलत करार दिया।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने पूछा कि एक डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकता है, उसने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, पूरी तरह से गलत है, यह कैसे तर्क दिया जा सकता है? आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें? यह क्या है? याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने पीठ से याचिकाकर्ता को सुनने का आग्रह किया और तर्क दिया कि बीबीसी जानबूझकर भारत की छवि खराब कर रहा है।
अदालत ने पत्रकार एन. राम, अधिवक्ता प्रशांत भूषण और तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर संयुक्त याचिका और अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर एक अन्य याचिका के साथ याचिका को टैग करने के आनंद के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। इस महीने की शुरूआत में, एन.राम और अन्य की दलीलों पर कार्रवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र से पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने को कहा था।
आनंद ने पीठ से उस पृष्ठभूमि की जांच करने का आग्रह किया जिसमें भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर शक्तिशाली हुआ है और भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने पूछा कि वह बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की अपनी याचिका के समर्थन में इन सब पर बहस कैसे कर सकती हैं।
पीठ ने कहा: हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रिट याचिका पूरी तरह गलत है और इसमें कोई योग्यता नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने मीडिया नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनवरी में केंद्र को एक प्रतिवेदन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
केंद्र ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि इसे देश भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रदर्शित किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्री भारत और उसके प्रधानमंत्री के वैश्विक उत्थान के खिलाफ गहरी साजिश का परिणाम है। याचिका में डॉक्यूमेंट्री के पीछे की साजिश की जांच की भी मांग की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2022 की गुजरात हिंसा से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है, न केवल उनकी छवि को धूमिल करने के लिए प्रसारित किए गए नरेंद्र मोदी विरोधी प्रचार का प्रतिबिंब है, बल्कि यह बीबीसी द्वारा भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने के लिए हिंदू धर्म विरोधी प्रचार भी है।
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