हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आयु सीमा में विशेष छूट, मिलेगा 5 साल का लाभ
Haryana News: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में विशेष राहत देते हुए आयु सीमा में छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार का यह कदम सैन्य सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम साबित होगा। आदेश के अनुसार दूसरी और तीसरी श्रेणी के सरकारी पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीर तीन साल की आयु छूट का लाभ उठा सकेंगे।
पहले बैच के अग्निवीरों को मिलेगा अधिकतम लाभ
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिए पालन के निर्देश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी करते हुए सभी विभागों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य सरकार का कहना है कि यह पहल न केवल रोजगार अवसर बढ़ाएगी बल्कि सैन्य सेवा करने वाले युवाओं के सम्मान और उनके भविष्य की सुरक्षा को भी मजबूत करेगी।
हरियाणा में अब तक 7228 अग्निवीरों की भर्ती
हरियाणा में कुल 7228 अग्निवीरों का चयन किया जा चुका है। इनमें 2022–23 में 2227, 2023–24 में 2893 और 2024–25 में 2108 युवा शामिल हुए। सरकार के आदेश के अनुसार पहले बैच के 2227 अग्निवीरों को सैन्य सेवा से लौटने पर पांच साल की विशेष आयु छूट मिलेगी, जबकि अन्य सभी बैचों को तीन साल का लाभ मिलेगा। यह फैसला अग्निवीर योजना के तहत आए युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलता है।
