नफे सिंह राठी हत्याकांड: ड्राइवर को अतिरिक्त सुरक्षा से इनकार, हाईकोर्ट ने सरकार की दलील मानी
Haryana News: हरियाणा में पूर्व विधायक और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या मामले में उनके ड्राइवर राकेश कुमार और उनके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता और उनके परिवार को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा चुकी है। अदालत ने भी इस दलील को मानते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
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राकेश कुमार की याचिका और सुरक्षा की मांग
राकेश कुमार ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में अनुरोध किया कि उन्हें और उनके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रेवाड़ी जिला जेल के हेड वार्डन को उनकी सुरक्षा टीम में शामिल किया जाए या किसी मौजूदा पुलिसकर्मी की जगह लगाया जाए। उन्होंने याचिका में यह उल्लेख किया कि फायरिंग से पहले एक सफेद कार उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी, और रेलवे क्रॉसिंग पर रुकते ही पांच हमलावर गाड़ी से उतरकर उन पर फायरिंग करने लगे।
राज्य सरकार की दलील और हाईकोर्ट का निर्णय
राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि राकेश कुमार और उनके परिवार को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रेवाड़ी जेल के हेड वार्डन को सुरक्षा टीम में शामिल करना संभव नहीं है क्योंकि वह जेल विभाग के अधीन हैं और महानिदेशक (जेल) इस मामले में पक्षकार नहीं हैं।
जस्टिस त्रिभुवन दहिया का फैसला
जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत तथ्यों का विरोध नहीं किया और डीजीपी (जेल) को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया। इसलिए इस चरण पर किसी अन्य दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए इस मामले में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को पर्याप्त माना और याचिका का निपटारा कर दिया।
