ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक की मांग, आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी अहम सुनवाई
Madhya Pradesh: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिल सकती है। भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यह याचिका अभिषेक बनर्जी ने मानहानि के मुकदमे में जारी वारंट को चुनौती देते हुए दायर की है, जिसमें उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की है।
जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामला पेश हुआ
मंगलवार को यह मामला न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगा था, लेकिन कोर्ट ने कुछ देर विचार करने के बाद इसे बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। अब यह तय होगा कि हाई कोर्ट गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगाता है या नहीं।
मानहानि के मामले से जुड़ा है पूरा विवाद
यह पूरा मामला भाजपा नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय को ‘गुंडा’ कहा था, जिसके बाद 2021 में आकाश ने मानहानि का केस दर्ज कराया था।
पेशी में अनुपस्थिति के बाद जारी हुआ वारंट
एक मई 2021 से यह मामला भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। अभिषेक बनर्जी की लगातार गैरहाजिरी के चलते अदालत ने उनके खिलाफ 11 अगस्त और 26 अगस्त के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने इस वारंट को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को मिल सकती है अस्थायी राहत
अभिषेक बनर्जी ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की याचिका के साथ-साथ अंतरिम राहत की मांग वाला आवेदन भी दाखिल किया है। अब बुधवार की सुनवाई में यह तय होगा कि उन्हें अस्थायी राहत दी जाएगी या नहीं। यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों रूप से अहम माना जा रहा है।
