"सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट" के माध्यम से वाहन स्वामियों को मिलेगा कर में भारी लाभ, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

MP Vehicle Motor News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में नए वाहनों पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया। इस योजना के तहत वे सभी वाहन शामिल होंगे जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 1 (BS-I) और भारत चरण 2 (BS-II) के अनुसार निर्मित हैं। योजना का उद्देश्य पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैपिंग के माध्यम से हटाना और नए, पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के माध्यम से कर में छूट
स्क्रैपिंग को बढ़ावा और वित्तीय लाभ
प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 1563 नए वाहन पंजीकरण पर लगभग 17 करोड़ 5 लाख रुपये की छूट दी गई। वर्तमान में BS-I और BS-II श्रेणी के लगभग 99 हजार वाहन ऑन-रोड हैं। 50 प्रतिशत की छूट से राज्य को लगभग 100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता भी प्रदान की जाएगी।
अलग-अलग भुगतान प्रणाली वाले वाहनों के लिए नियम
गैर-परिवहन और परिवहन वाहनों पर जीवनकाल कर जमा होने की स्थिति में एकमुश्त 50% छूट मिलेगी। वहीं, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर कर देने वाले वाहनों को 8 वर्ष तक 50% की छूट प्राप्त होगी। यह छूट केवल उसी राज्य में जारी “Certificate of Deposit” के विरुद्ध पंजीकृत नए वाहनों पर लागू होगी।
नगरपालिका अधिनियम में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी। इसके तहत नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन आगामी 2027 के आम चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जाएगा। कोविड महामारी के कारण 2019 और 2022 में चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए गए थे, लेकिन अब प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था पुनः लागू होगी।