नवाजुद्दीन सिद्दीकी को झटका: भाई और पत्नी के खिलाफ दायर ₹100 करोड़ का मानहानि केस खारिज,अदालत में नहीं हुए पेश

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपने भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी और पत्नी के खिलाफ दायर ₹100 करोड़ की मानहानि वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका नवाजुद्दीन ने पिछले साल दायर की थी।

शमसुद्दीन सिद्दीकी की पैरवी कर रहे वकील अली काशिफ खान देशमुख, सिग्धा खंडेलवाल और फरीद शेख ने कहा कि नवाजुद्दीन की ओर से दायर किया गया यह पूरा केस आधारहीन है। उन्होंने दावा किया कि यह याचिका वित्तीय विवादों के बल पर उनके मुवक्किल पर दबाव बनाने के लिए दायर की गई थी।
क्या थे नवाजुद्दीन के आरोप?
याचिका में नवाजुद्दीन ने आरोप लगाया था कि 2008 में उन्होंने अपने भाई शमसुद्दीन को अपना मैनेजर नियुक्त किया था, क्योंकि उस समय उनके भाई के पास कोई रोजगार नहीं था। नवाजुद्दीन का कहना था कि उन्होंने अपने भाई को ऑडिटिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी और अन्य टैक्स का भुगतान जैसे काम सौंपे थे।
नवाजुद्दीन ने आरोप लगाया था कि काम पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान उन्होंने अपने भाई पर आँख मूंदकर भरोसा किया और अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, चेकबुक, बैंक पासवर्ड और ईमेल पता सब कुछ शमसुद्दीन को सौंप दिया था।
नवाज ने दावा किया कि शमसुद्दीन ने उन्हें धोखा देना और जालसाजी करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि शमसुद्दीन ने कई संपत्तियां संयुक्त रूप से खरीदीं, लेकिन एक्टर को यह बताया कि वे केवल उन्हीं के नाम पर खरीदी जा रही हैं। इन संपत्तियों में एक फ्लैट, एक फार्महाउस, दुबई में एक संपत्ति, और रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू, डुकाटी जैसे 14 वाहन शामिल हैं।
इसके अलावा, नवाज का आरोप था कि उनके भाई और पत्नी ने उनके बारे में झूठे और बदनाम करने वाले बयान फैलाए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और उन्हें बड़ी मानसिक व सामाजिक हानि हुई। हालांकि, उनकी अनुपस्थिति के कारण हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।