खतौली में गोहत्या और पुलिस पर हमले के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, तीन के खिलाफ कसा शिकंजा
मुजफ्फरनगर पुलिस ने गैंग लीडर शकील और उसके दो बेटों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई
मुजफ्फरनगर के खतौली में गोहत्या और पुलिस टीम पर हमले के आरोपी शकील और उसके दो बेटों आजम व मोहम्मद आमिश पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
मुजफ्फरनगर। खतौली थाना पुलिस ने गोहत्या और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने जैसी संगीन घटनाओं में नामजद तीन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी खतौली स्तर से गैंग चार्ट का अनुमोदन प्राप्त किया गया। पुलिस के बयान के अनुसार गैंग लीडर शकील पुत्र बिन्नी, निवासी सद्दीकनगर, कस्बा खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर है। उसके साथ गिरोह के सदस्य आजम पुत्र शकील और मोहम्मद आमिश पुत्र शकील, निवासी मोहल्ला देविदास, कस्बा खतौली जनपद मुजफ्फरनगर बताए गए हैं।
दो मुकदमों में दर्ज हैं गंभीर आरोप
पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ थाना खतौली में दो मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मु0अ0सं0 71/2026 में धारा 331(4), 305, 317(2), 325 बीएनएस तथा गोवध निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वहीं मु0अ0सं0 81/2026 में धारा 109(1) बीएनएस तथा आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज बताया गया है। पुलिस का आरोप है कि तीनों आरोपी आपस में मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं और अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए गोहत्या जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है।क्षेत्र में भय और आतंक का पुलिस ने किया दावा
गैंगस्टर कार्रवाई के लिए तैयार किए गए पुलिस बयान में कहा गया है कि आरोपियों के संबंध में जनता के बीच जाकर गहनता से जांच की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का क्षेत्र में भय और आतंक व्याप्त है। इसी भय के चलते लोग उनके खिलाफ शिकायत करने अथवा गवाही देने से बचते हैं। पुलिस ने आरोपियों को शातिर किस्म का अपराधी बताते हुए कहा कि उनकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपियों का आम जनता के बीच स्वतंत्र रूप से विचरण करना जनहित में नहीं है।
अधिकारियों से अनुमोदन के बाद हुई कार्रवाई
पुलिस दस्तावेज के अनुसार तीनों आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस गैंग चार्ट को जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर, पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी खतौली से अनुमोदन प्राप्त हुआ।अनुमोदन के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 2/3 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
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लेखक के बारे में
पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय मौहम्मद शाहनवाज मुज़फ्फरनगर के एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय पत्रकार हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय सहारा के जिला प्रभारी (मुज़फ्फरनगर) के रूप में कार्यरत हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख मीडिया संस्थान रॉयल बुलेटिन में संवाद सहयोगी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डेढ़ दशक के लंबे अनुभव के साथ मौ. शाहनवाज ने अपनी प्रखर लेखनी से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरी छाप छोड़ी है। उनसे मोबाइल नंबर 9058673434 पर संपर्क किया जा सकता है।

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