समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस को SC से फटकार, अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली मांगें माफी!
नई दिल्ली। स्टैंडअप कॉमेडियन की मजाक उड़ाने वाले आपत्तिजनक बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, कोर्ट ने कहा है, कमाई के लिए मजाक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए निक्की को जिंदा जलाया, पति और सास गिरफ्तार, अन्य आरोपी […]
नई दिल्ली। स्टैंडअप कॉमेडियन की मजाक उड़ाने वाले आपत्तिजनक बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, कोर्ट ने कहा है, कमाई के लिए मजाक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए।
ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए निक्की को जिंदा जलाया, पति और सास गिरफ्तार, अन्य आरोपी फरार
स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल और अन्य को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है. कोर्ट ने उन्हें दिव्यांगों (PwDs) और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का मजाक उड़ाने वाले असंवेदनशील चुटकुले सुनाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने इन कॉमेडियन से कहा कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली माफी मांगें. कोर्ट ने आरोपियों से ये भी कहा कि आप बताएं कि आप पर कितना जुर्माना लगाया जाए!क्योर एसएमए (Cure SMA) की ओर से दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉमेडियन को फटकार लगाई. याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन कॉमेडियन ने अपने शो में दिव्यांगों और दुर्लभ बीमारियों का मजाक उड़ाया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं।
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इस याचिका को इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद से जुड़े मामलों के साथ जोड़ दिया गया, जिसमें यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया पर आरोप लगाया गया था.
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समय रैना विपुल गोयल बलराज परमीत सिंह घई सोनाली ठक्कर निशांत जगदीश तंवर को फटकार लगी है कोर्ट में सुनवाई के दौरान, सभी कॉमेडियन, जिनमें समय रैना भी शामिल हैं, व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी ने माफी मांग ली है. जस्टिस कांत ने टिप्पणी की, ‘मजाक जीवन का हिस्सा है, और हम अपने ऊपर बने मजाक को स्वीकार कर सकते हैं।
लेकिन जब आप दूसरों का मजाक बनाना शुरू करते हैं, तो यह संवेदनशीलता का उल्लंघन है अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हास्य कलाकार अपने यूट्यूब चैनल पर माफीनामा पोस्ट करें और अदालत को बताएंगे कि वे कितना जुर्माना भुगतने को तैयार हैं।
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