मानहानि केस में राहुल गांधी कोर्ट में पेश — बयान दर्ज, अब 9 मार्च को अगली सुनवाई”
सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच राहुल गांधी सुबह करीब 10:40 बजे कोर्ट पहुंचे और करीब आधे घंटे तक चली न्यायिक कार्यवाही में भाग लिया।
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अदालत में राहुल गांधी ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने न्यायाधीश के सामने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं और उनके खिलाफ यह मामला केवल राजनीतिक द्वेष और छवि धूमिल करने के उद्देश्य से दर्ज कराया गया है। राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि उन्होंने कोर्ट को सूचित किया है कि यह शिकायत सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए की गई है।
क्या है 2018 का विवाद?
यह पूरा मामला अगस्त 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी की थी। इस पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर में मानहानि का परिवाद दायर किया था। पिछले पाँच वर्षों से चल रहे इस ट्रायल में राहुल गांधी पहले भी जमानत ले चुके हैं और शुक्रवार को उन्हें अपना अंतिम पक्ष रखने का अवसर दिया गया था।
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कोर्ट ने राहुल गांधी का बयान रिकॉर्ड करने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च 2026 की तारीख तय की है। अगली तारीख पर बचाव पक्ष (राहुल गांधी के वकील) को अपनी दलीलों के समर्थन में साक्ष्य और गवाह पेश करने होंगे।
कार्यकर्ताओं का जमावड़ा और सुरक्षा
राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। एएसपी और चार सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ डॉग स्क्वाड ने भी परिसर की जांच की। कोर्ट से बाहर निकलते समय राहुल गांधी ने वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि कोर्ट की कार्यवाही के बाद राहुल गांधी लखनऊ रवाना हो गए, जहाँ से वे दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे।
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