भारत में बीबीसी पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बीबीसी पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट बीबीसी की कथित तौर पर “राष्ट्र विरोधी/सरकार […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बीबीसी पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका खारिज कर दी।
याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट बीबीसी की कथित तौर पर “राष्ट्र विरोधी/सरकार विरोधी गतिविधियों” की एनआईए जांच का आदेश दे और रिपोर्ट तलब करे। याचिका में कहा गया था कि बीबीसी अपना एजेंडा चला रही है। बीबीसी भारत में व्याप्त शांति और राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करने की कोशिश कर रहा है।
ये भी पढ़ें भारत1.एआई का बड़ा कदम: बेंगलुरु में स्थापित होगा देश का पहला 'ह्यूमैनिटी-फर्स्ट एआई सिटी'याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से भारत के समग्र विकास में तेजी आई है। नरेन्द्र मोदी, भारत विरोधी लॉबी, मीडिया खासकर बीबीसी को हजम नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि बीबीसी भारत और भारत सरकार के खिलाफ पक्षपाती रहा है।
दरअसल, 2002 के गोधरा दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। इस रोक के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है।
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