शामली के ऐरटी गांव में घरेलू हिंसा और दहेज निषेध कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम



मंगलवार को कार्यक्रम जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुशफेकीन के निर्देशन में महिला कल्याण विभाग, हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 टीम द्वारा गांव ऐरटी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें बताया गया कि घरेलू हिंसा कारित करना एक दंडनीय अपराध है। पीड़ित महिला अधिनियम की धारा 12 के तहत न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकती है। घरेलू हिंसा की शिकायत स्थानीय थाना, जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली, या टोल फ्री नंबर 112 व 181 महिला हेल्पलाइन पर दर्ज कराई जा सकती है। बताया गया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारी भी नामित हैं तथा उनका कार्यालय ट्रांजिट हॉस्टल, करोड़ी रोड, बनत में स्थित है।
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि दहेज लेना, देना या मांगना अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जबकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज मांगने पर दो वर्ष तक की सजा हो सकती है। दहेज संबंधी शिकायत भी स्थानीय पुलिस थाना या जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला प्रोबेशन अधिकारी) को दी जा सकती है। इसके साथ ही प्रतिभागियों को महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओंकृनिराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, तथा कानूनी व आर्थिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से कोऑर्डिनेटर सदफ खान, जेंडर स्पेशलिस्ट कुलदीप शर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर लोकेश कुमार, तथा पुलिस विभाग से मुख्य आरक्षी विपिन कुमार, आरक्षी प्रियंका शर्मा व पूजा चौधरी उपस्थित रहे।