शामली के कैराना ब्लॉक में घरेलू हिंसा एवं दहेज उन्मूलन पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित



दहेज को एक गंभीर सामाजिक हिंसा बताया गया और कहा गया कि दहेज की मांग करना, लेना या देना सभी दंडनीय अपराध हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान भी स्पष्ट किया गया। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि विवाह के पश्चात दोनों पक्षों द्वारा दिए गए उपहारों की हस्ताक्षरित सूची एक माह के भीतर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। दहेज से संबंधित शिकायतें स्थानीय पुलिस थाना या जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को की जा सकती हैं।
कार्यक्रम के दौरान महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, कानूनी तथा आर्थिक सहायता से जुड़ी जानकारियां दी गईं। साथ ही वन स्टॉप सेंटर पर उपलब्ध सुविधाओं एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी पूरी जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों को घरेलू हिंसा रोकने तथा दहेज न देने और न लेने की शपथ दिलाई गई। इसके बाद प्रतिभागियों ने एक जागरूकता रैली निकालकर आमजन को भी इस सामाजिक समस्या के प्रति जागरूक किया।
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग से हब फॉर इम्पावरमेंट की कोऑर्डिनेटर सदफ खान, जेंडर स्पेशलिस्ट कुलदीप शर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के सुपरवाइजर लोकेश कुमार, पुलिस विभाग से मुख्य आरक्षी विपिन कुमार, आरक्षी प्रियंका शर्मा एवं पूजा चौधरी, ग्राम प्रधान अखिलेश भारद्वाज, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहित ग्राम की महिलाएं, बालिकाएं, बच्चे एवं अन्य लोग उपस्थित थे।