शामली में “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
शामली। जनपद के ब्लॉक थानाभवन अंतर्गत ग्राम पंचायत कैडी में बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित “बाल विवाह मुक्त भारत” विशेष राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया।
जिलाधिकारी शामली अरविंद कुमार चौहान के निर्देशों के अनुपालन में 1 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक ग्राम पंचायत, नगर निकाय, वार्ड एवं समुदाय स्तर से जुड़े सेवा प्रदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला प्रोबेशन अधिकारी मौहम्मद मुशफेकीन द्वारा किया गया।
ये भी पढ़ें “KYC बैंकिंग सुरक्षा की ओर पहला कदम” अभियान के तहत शामली में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजितग्राम पंचायत कैडी, थानाभवन के पंचायत सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान प्रतिनिधि योगेन्द्र सिंह ने की। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई गई। अधिकारियों ने बताया कि जनपद शामली में यह अभियान 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का उन्मूलन करना है।
महिला कल्याण विभाग से उपस्थित जेंडर स्पेशलिस्ट कुलदीप शर्मा और पारूल चौधरी ने जानकारी दी कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह पूर्णतः अवैध है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है।
ये भी पढ़ें शहनाइयों की जगह गूंजी चीखें: बेटे की शादी के दिन दरोगा का निधन, शामली से लेकर बागपत तक शोक की लहरअधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बाल विवाह करने, कराने या उसमें सहयोग करने पर दो वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। बराती, मौलवी या पंडित, फोटोग्राफर, टेंट, कैटरिंग और बैंड पार्टी संचालकों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
कार्यक्रम में बताया गया कि जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी नामित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना की जानकारी भी दी गई।
अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि बाल विवाह की सूचना या आशंका होने पर तत्काल 1098, 112, 181 अथवा नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें।
कार्यक्रम के अंत में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि योगेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत सहायक कुमारी प्रिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेखा देवी, साक्षी, संयोगिता, रेनू शर्मा, कुसुमलता सहित उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह न करने और समाज में इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई।
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लेखक के बारे में
शामली के वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक शर्मा वर्ष 2022 से रॉयल बुलेटिन परिवार के एक निष्ठावान और कर्मठ स्तंभ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2007 में की थी और 'सत्यभाष', 'दैनिक प्रभात', 'क्राइम न्यूज़ और नेटवर्क 10' जैसे संस्थानों में कार्य करते हुए ज़मीनी रिपोर्टिंग के गहरे अनुभव हासिल किए।
पिछले 4 वर्षों से रॉयल बुलेटिन के साथ जुड़े दीपक शर्मा वर्तमान में जिला प्रभारी (शामली) का दायित्व संभाल रहे हैं। जिले की राजनीतिक नब्ज और सामाजिक मुद्दों पर उनकी पकड़ बेजोड़ है। शामली जिले की खबरों, जन-समस्याओं और संवाद हेतु आप उनसे मोबाइल नंबर 8273275027 पर संपर्क कर सकते हैं।

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