शामली: ग्राम पंचायत मालैंडी में “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के तहत समुदाय को किया गया जागरूक
शामली। बाल विवाह रोकने के लिए ब्लॉक ऊन की ग्राम पंचायत मालैंडी में समुदाय के लोगों को जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया।
महिला कल्याण विभाग की डिस्टिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर सदफ खान ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह पूर्णतः गैरकानूनी है। बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह कराने, करने या इसमें सहयोग करने पर दो साल तक का कारावास, ₹1,00,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा बराती, मौलवी/पंडित, फोटोग्राफर, टैंट, कैटरिंग या बैंड पार्टी संचालक के खिलाफ भी FIR दर्ज की जा सकती है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी नामित किया गया है। साथ ही जेंडर स्पेशलिस्ट कुलदीप शर्मा ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना की जानकारी दी।
अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि बाल विवाह की सूचना या आशंका होने पर तुरंत 1098, 112, 181 या नजदीकी पुलिस थाना को सूचित करें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सहायक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बाल विवाह न करने और समाज में जागरूकता फैलाने की शपथ ली।
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लेखक के बारे में
शामली के वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक शर्मा वर्ष 2022 से रॉयल बुलेटिन परिवार के एक निष्ठावान और कर्मठ स्तंभ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2007 में की थी और 'सत्यभाष', 'दैनिक प्रभात', 'क्राइम न्यूज़ और नेटवर्क 10' जैसे संस्थानों में कार्य करते हुए ज़मीनी रिपोर्टिंग के गहरे अनुभव हासिल किए।
पिछले 4 वर्षों से रॉयल बुलेटिन के साथ जुड़े दीपक शर्मा वर्तमान में जिला प्रभारी (शामली) का दायित्व संभाल रहे हैं। जिले की राजनीतिक नब्ज और सामाजिक मुद्दों पर उनकी पकड़ बेजोड़ है। शामली जिले की खबरों, जन-समस्याओं और संवाद हेतु आप उनसे मोबाइल नंबर 8273275027 पर संपर्क कर सकते हैं।

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