उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला: किरायेदारों और मकान मालिकों को बड़ी राहत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायानामा रजिस्ट्री को आसान बनाने और किरायेदारों व मकान मालिकों को राहत देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई, जिसके तहत रेंट एग्रीमेंट पर लगने वाला स्टांप शुल्क अब भारी छूट के साथ लागू होगा।
सरकार ने बताया कि एक वर्ष तक के किरायानामों पर विशेष छूट दी जाएगी, जबकि दस वर्ष तक के एग्रीमेंट के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा तय की गई है। टोल और खनन पट्टों को इस छूट से बाहर रखा गया है ताकि राजस्व हानि के जोखिम से बचा जा सके।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से किरायेदार और मकान मालिक दोनों का खर्च कम होगा और लोग रेंट एग्रीमेंट औपचारिक रूप से रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रेरित होंगे। इससे भविष्य में संभावित विवादों में भी कमी आएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय को नागरिकों, व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
