मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत थाना खरखौदा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को सात वर्ष के कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
घटना के संबंध में मदनपाल के बेटे प्रेम प्रकाश ने थाना खरखौदा में तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एसएसपी मेरठ के निर्देश और मॉनिटरिंग सेल की निगरानी में थाना खरखौदा की टीम ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की।
इसका परिणाम यह रहा कि एडीजे-10 की अदालत ने आरोपी नरेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दोषी मानते हुए 7 साल के कठोर कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों में तेजी से न्याय दिलाना ही प्राथमिकता है।