मेरठ में पुलिस पर हमले के मामले में नौ दोषियों को सात साल की सजा, कोर्ट ने ठोका जुर्माना

मेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले और फायरिंग के आठ साल पुराने मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोर्ट संख्या-2 ने जिम संचालक और बॉडी बिल्डर संचित गुप्ता समेत नौ आरोपियों को सात-सात वर्ष की कठोर कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हमलावरों ने पुलिसकर्मियों से लाठी छीन ली, बेसबॉल बैट से मारपीट की, और दरोगा विनय कुमार का सिर फोड़ दिया। इसके बाद आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए थे। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
घटना के बाद संचित गुप्ता समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। लंबी सुनवाई और गवाहों के बयानों के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। यह फैसला पुलिस और कानून व्यवस्था पर हमले को गंभीरता से लेने का संदेश है।