अमरोहा में 9 साल पुराने हत्या केस का अंत: किसान अब्दुल रहीम की पिटाई कर हत्या करने वाले चार दोषियों को उम्रकैद
Amroha News: अमरोहा जिले में नौ साल पुराने किसान अब्दुल रहीम मर्डर केस में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने एक ही परिवार के चार लोगों को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही चारों पर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव हरियाना का है, जहां वर्ष 2015 में एक मामूली विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया था।
दूध बेचकर लौटते वक्त हुआ हमला
परिवार ने बचाने की कोशिश की
शोर सुनकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अब्दुल रहीम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा और दहशत का माहौल फैल गया था।
एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत
पुलिस ने घटना के बाद सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन बाद में वे जमानत पर छूट गए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी इसरार की मौत हो गई, जबकि शेष चार-फुरकान, मुख्तयार, आस मोहम्मद उर्फ नन्हे और दिलशाद—को अदालत ने दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंदर गर्ग ने की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बदला केस का रुख
शुरुआत में परिजनों ने रिपोर्ट में लिखा था कि अब्दुल रहीम को गोली मारकर हत्या की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत लाठी-डंडों की चोटों से हुई थी। दोषियों ने इस तथ्य को अपने बचाव में इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने माना कि चाहे गोली चली हो या नहीं, हत्या जानबूझकर की गई थी। परिवार की मजबूत पैरवी और सबूतों के आधार पर आखिरकार चारों को उम्रकैद की सजा मिली।
