सांसद चंद्रशेखर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सहारनपुर दंगों की चार FIR रद्द करने से इन्कार, कोर्ट ने बताया 'बड़ी साजिश' का हिस्सा
इलाहाबाद। नगीना क्षेत्र के मौजूदा सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने वर्ष 2017 के सहारनपुर दंगों से संबंधित चार अलग-अलग प्राथमिकियों (FIR) और उनके आधार पर चल रही आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि एक ही दिन घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं और अलग-अलग स्थानों पर हुई हिंसा के लिए पृथक-पृथक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि ये घटनाएं एक "बड़ी साजिश" का हिस्सा थीं और इनके स्थान व गवाह अलग-अलग हैं। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि इन मामलों में आरोप-पत्र दाखिल हो चुके हैं और ट्रायल गवाही के चरण में है, इसलिए इस स्तर पर कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अदालत ने गुण-दोष के आधार पर सांसद की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे अब उन पर सहारनपुर दंगों से जुड़े मुकदमों की तलवार लटकी रहेगी।
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