सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-01 ने दहेज हत्या के मुकदमें में दो अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 जून 2021 को वादी द्वारा अभियुक्तगण मधुर धींगड़ा पुत्र स्व0 कृष्णलाल धींगडा, उषा धींगडा पत्नी स्व0 कृष्णलाल धींगडा निवासीगण सेतिया विहार निकट पानी की टंकी थाना कोतवाली नगर हाल निवासी किराये का मकान राजमिस्त्री गणपत विहार थाना जनकपुरी द्वारा वादी की बहन से अतिरिक्त दहेज की मांग करने, मांग पूरी न करने पर जान से मारने की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर धारा 498 ए, 304बी, 328 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
जो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा। पुलिस की सशक्त पैरवी व प्रयासों के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-01 ने आज मधुर धींगडा व उषा धींगडा को धारा 498 ए, 304बी, 328 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।