सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 ने नशा तस्करी के मुकदमें में अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल 2022 वादी उपनिरीक्षक आरिफ थाना फतेहपुर की सूचना पर अभियुक्त आदिल पुत्र नसीम निवासी टावर वाली गली गन्देवडा थाना फतेहपुर के कब्जे से 130 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर थाना फतेहपुर पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।
पुलिस की मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 ने आज अभियुक्त आदिल को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट को दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।