मुजफ्फरनगर में विदेश भेजने के नाम पर 18 लाख की ठगी, चौकी प्रभारी से है आरोपियों का याराना !

मुजफ्फरनगर। विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दो युवकों से यूके में नौकरी का झांसा देकर 18 लाख रुपये ठगे गये। लंबा इंतजार कराने के बाद उन्हें दुबई भेजा गया, जहां फर्जी दस्तावेज थमा दिए गए। भारी परेशानियों के बाद जब […]
मुजफ्फरनगर। विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के दो युवकों से यूके में नौकरी का झांसा देकर 18 लाख रुपये ठगे गये। लंबा इंतजार कराने के बाद उन्हें दुबई भेजा गया, जहां फर्जी दस्तावेज थमा दिए गए। भारी परेशानियों के बाद जब वे भारत लौटे और रुपये मांगे तो आरोपियों ने मारपीट और धमकी तक दी।
पुलिस की अनदेखी के बाद पीड़ितों की शिकायत पर आखिरकार एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत के आदेश पर ग्राम बझेड़ी निवासी इकराम और उसके बेटे फहीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
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कबूतरबाजी का पूरा खेल
पीड़ित असलम खान और नजर मोहम्मद, निवासी ग्राम हसलिया (हनुमानगढ़, राजस्थान), ने बताया कि जनवरी 2024 में रेलवे स्टेशन पर उनकी मुलाकात फहीम से हुई थी। उसने खुद को विदेश भेजने वाला बताते हुए अपने पिता इकराम से मिलवाया।
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18 लाख रुपये की ठगी: 4 लाख रुपये नकद इकराम को और 14 लाख रुपये फहीम के खाते में जमा कराए गए।
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यूके का झांसा, दुबई की टिकट: महीनों इंतजार कराने के बाद कहा गया कि पहले दुबई जाना होगा, वहां से सीधे यूके का वीजा मिल जाएगा।
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फर्जी दस्तावेज: दुबई पहुंचने पर पोलैंड भेजने का झांसा दिया गया लेकिन दस्तावेज फर्जी निकले। मजबूरन दोनों युवकों को भारत लौटना पड़ा।
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धमकी और मारपीट: रुपये मांगने पर आरोपियों ने धमकाया और पीटा भी।
चौकी प्रभारी पर भी गंभीर आरोप
पीड़ित असलम ने सीधे गांधी कालोनी चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक रामवीर सिंह और उनके हमराही सिपाही इमरान अली पर भी उंगली उठाई है। आरोप है कि उनका आरोपियों इकराम व फहीम से मधुर संबंध है और यही वजह थी कि शुरू में उनकी शिकायत दबा दी गई।
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पीड़ितों ने आशंका जताई कि यदि जांच इन्हीं चौकी इंचार्ज को दी गई तो निष्पक्ष कार्रवाई संभव नहीं होगी। इसी आधार पर एसपी सिटी ने जांच चौकी इंचार्ज से हटाकर उप निरीक्षक रूपेश कुमार को सौंपी।
थाना नई मंडी प्रभारी दिनेश बघेल ने बताया कि आरोपियों इकराम और फहीम के खिलाफ धारा 420, 406, 467, 468, 471, 323, 504 और 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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