गलत रूट पर बस हादसा भी बीमा कवर में शामिल: सुप्रीम कोर्ट का झटका, तकनीकी बहाने अब नहीं चलेंगे
Madhya Pradesh News: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया है कि बस या कोई वाहन निर्धारित रूट से भटक जाए तो भी दुर्घटना पीड़ितों का मुआवजा रोकना गलत है। कोर्ट ने कहा कि तकनीकी आधार पर न्याय से भागना स्वीकार्य नहीं। यह फैसला द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज करते हुए आया, जिसमें गलत मार्ग पर चल रही बस के हादसे को कवरेज से बाहर बताया गया था।
पीड़ितों को मिलेगा पूरा हक
रूट भटकने का बहाना खारिज
बीमा कंपनी और वाहन मालिक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर वहां भी झटका लगा। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया। अंत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मामले में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने बीमा कंपनी की अपील ठुकरा दी।
हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा पॉलिसी का मकसद वाहन मालिक को सीधे दायित्व से बचाना है, लेकिन पीड़ित की गलती न होने पर कंपनी भाग नहीं सकती। रूट परमिट उल्लंघन को मुआवजा रोकने का वैध आधार नहीं माना जा सकता। एडवोकेट राजेश खंडेलवाल ने बताया कि यह फैसला लाखों दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहत की मिसाल बनेगा।
