सूरत में सुबह 6 से 8 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध, 5 जनवरी से लागू होगा यह नियम
सूरत। गुजरात की सूरत पुलिस ने 5 जनवरी से सुबह 6 से 8 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूरत शहर पुलिस ने एक सार्वजनिक आदेश जारी कर 5 से 16 जनवरी तक पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
उत्तरायण पर्व की खुशियां कई बार इंसानों और बेजुबान पक्षियों के लिए खतरा बन जाती हैं। पतंग की डोर से गला कटने, दुर्घटनाओं और पक्षियों की मौत जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सूरत शहर पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। यह निर्णय लोगों की सुरक्षा और पशु-पक्षियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत के जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक मार्गों पर पतंग उड़ाना, खतरनाक छतों से पतंगबाजी करना और कटे हुए पतंग या डोर को पकड़ने के लिए सड़क पर दौड़ना प्रतिबंधित रहेगा।
चाइनीज मांझा और तुक्कल पर सख्त रोक
पुलिस कमिश्नर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नायलॉन, सिंथेटिक सामग्री, कांच के चूरे या लोहे के पाउडर से कोटेड चाइनीज मांझा के विक्रय, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले चाइनीज मांझा, प्लास्टिक डोर और ग्लास-कोटेड नायलॉन थ्रेड की खरीद-फरोख्त या आयात भी गैरकानूनी होगा। आकाश में उड़ाए जाने वाले
